नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के उस नियम की आलोचना की है, जिसमें एमबीबीएस (MBBS) उम्मीदवारों के लिए “दोनों हाथों स्वस्थ्य होने चाहिए” अनिवार्य किया गया था। अदालत ने इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण (Unconstitutional and Discriminatory) करार दिया है। यह मामला