लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को कहा कि यूपी का गुंडा और गैर सामाजिक गतिविधि रोकथाम कानून बहुत सख्त है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court)