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​ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहीं ये बातें…

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने ​ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट (tribunal reform act) और नियुक्तियों में हो रही देरी पर केंद्र सरकार  (central government) को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि, हमे लगता है कि केंद्र को शीर्ष अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है। अगर केंद्र सरकार फैसलों का सम्मान करती तो वो इसे लागू करती ना की इसे टालती।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने ​ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट (tribunal reform act) और नियुक्तियों में हो रही देरी पर केंद्र सरकार  (central government) को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि, हमे लगता है कि केंद्र को शीर्ष अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है। अगर केंद्र सरकार फैसलों का सम्मान करती तो वो इसे लागू करती ना की इसे टालती।

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मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र को ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति को लेकर एक सप्ताह का समय दिया है। साथ ही कहा कि आशा करता हूं कि सरकार नियुक्तियों का आदेश जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने मामले की सुनवाई को अगले सप्ताह सोमवार तक के लिए टाल दिया है। इस दौरान अवमानना की भी चेतावनी दी है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि, सशस्त्र बलों के ट्रिब्यूनलों में भी पद खाली हैं, सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास आ रही हैं। केंद्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सदस्यों की नियुक्ति नहीं करके ट्रिब्यूनल को कमजोर कर रहा है।

ऐसे में केंद्र सरकार के पास तीन विकल्प हैं। पहला कि वह ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट 2021 कानून पर रोक लगा दें। दूसरा कि ट्रिब्यूनलों को बंद कर दें। तीसरा कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति करने का काम शुरू कर दें।

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