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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने NCERT को घोषित किया डीम्ड यूनिवर्सिटी, UGC ने की थी सिफारिश

NCERT Declared a Deemed University : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने UGC की सलाह पर, नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) को एक अलग श्रेणी के तहत 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' (मानित विश्वविद्यालय) घोषित किया है। यह कदम देश की सर्वोच्च स्कूली शिक्षा संस्था की भूमिका में एक संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है। इस नई स्थिति से NCERT का दायरा स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करने से कहीं आगे तक बढ़ गया है, जिससे यह संस्था डॉक्टरेट और नए तरह के कोर्स सहित विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने में सक्षम हो गई है।

By Abhimanyu 
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NCERT Declared a Deemed University : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने UGC की सलाह पर, नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) को एक अलग श्रेणी के तहत ‘डीम्ड यूनिवर्सिटी’ (मानित विश्वविद्यालय) घोषित किया है। यह कदम देश की सर्वोच्च स्कूली शिक्षा संस्था की भूमिका में एक संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है। इस नई स्थिति से NCERT का दायरा स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करने से कहीं आगे तक बढ़ गया है, जिससे यह संस्था डॉक्टरेट और नए तरह के कोर्स सहित विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने में सक्षम हो गई है।

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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च को जारी एक अधिसूचना में, कहा, “UGC पोर्टल पर नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल Research एंड Training (NCERT), श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली को एक अलग श्रेणी के तहत ‘डीम्ड यूनिवर्सिटी’ का दर्जा देने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया गया था। आगे बताया गया है कि यह आवेदन UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत निम्नलिखित छह घटक इकाइयों- रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन, अजमेर (राजस्थान); रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ Education, भोपाल (मध्य प्रदेश); रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ Education, भुवनेश्वर (ओडिशा); रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ Education, मानसगंगोत्री, मैसूर (कर्नाटक); नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ Education, शिलांग (मेघालय) और पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ़ वोकेशनल Education, भोपाल (मध्य प्रदेश) के साथ किया गया था। चूंकि, UGC ने कुछ शर्तों के साथ NCERT को ‘लेटर ऑफ़ इंटेंट’ (LoI) जारी करने की सिफारिश की थी। UGC विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया गया और आयोग द्वारा उसे मंज़ूरी दे दी गई।”

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