भारत सरकार की ओर से बनाए गए नए आईटी नियमों का ट्विटर ने पालन नहीं किया है। ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को ये माना है। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब केंद्र सरकार ट्विटर पर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ ही कंपनी को सुरक्षा भी नहीं दी जा सकती है।
नई दिल्ली। भारत सरकार की ओर से बनाए गए नए आईटी नियमों का ट्विटर ने पालन नहीं किया है। ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को ये माना है। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब केंद्र सरकार ट्विटर पर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ ही कंपनी को सुरक्षा भी नहीं दी जा सकती है।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ट्विटर के ओर से की जा रही देरी पर भी नाराजगी जताई है। ट्विटर की ओर से शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति को लेकर देरी की जा रही है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है।
दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पाली ने ट्विटर के प्रतिनिधियों से सवाल किया कि आपको इस प्रक्रिया में कितना और समय लगेगा। न्यायमूर्ति रेखा पाली ने कहा कि अगर ट्विटर को ये लगता है कि वो हमारे देश में जितना समय चाहे, उतना ले सकता है तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी।
बता दें कि भारत के नए आईटी नियमों के मुताबिक, देश में सभी सोशल मीडिया कंपनी को एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी है। ट्विटर की ओर से अंतरिम शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उसने भी इस्तीफा दे दिया।