दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है।मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद को केवल इस बाात के लिए जेल में कैद करके नहीं रखा जा सकता है कि भीड़ में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जाए और उन्हें मामले में गिरफ्तार किया जाए। बता दें कि, उमर खालिद पर इन दंगों की साजिश रचने का आरोप है।
नई दिल्ली। दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है।मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद को केवल इस बाात के लिए जेल में कैद करके नहीं रखा जा सकता है कि भीड़ में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जाए और उन्हें मामले में गिरफ्तार किया जाए। बता दें कि, उमर खालिद पर इन दंगों की साजिश रचने का आरोप है।
पुलिस ने कहा था कि दंगों से पहले 8 जनवरी 2020 को खालिद ने ताहिर हुसैन व अन्य से शाहीन बाग इलाके में मुलाकात कर दंगों की साजिश रची। इसके लिए पहले से तैयार रहने की योजना भी बनाई गई।
दिल्ली पुलिस ने खालिद को हिंसा की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाने के आरोप में आतंकवाद निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था।