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Umesh Pal Murder Case : माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी कोर्ट ने की खारिज, जानें पूरा मामला?

Umesh Pal Case Mafia Ati उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाई गई माफिया अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmed) की बहन आयशा नूरी (Ayesha Noori) की आत्मसमर्पण अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दी। मुकदमे में बहस के लिए आयशा नूरी (Ayesha Noori)  की तरफ से किसी अधिवक्ता के मौजूद नहीं होने पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Umesh Pal Case Mafia Ati उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाई गई माफिया अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmed) की बहन आयशा नूरी (Ayesha Noori) की आत्मसमर्पण अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दी। मुकदमे में बहस के लिए आयशा नूरी (Ayesha Noori)  की तरफ से किसी अधिवक्ता के मौजूद नहीं होने पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

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उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal murder case)के आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह देने वाली माफिया अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmed) की बहन आयशा नूरी (Ayesha Noori) की सरेंडर अर्जी पर सीजेएम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सरेंडर के लिए आयशा नूरी (Ayesha Noori) ने न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था। कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। पिछली सुनवाई के दौरान थाने से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने के कारण सुनवाई टल गई थी। इस मामले की सुनवाई के लिए पांच जून की तिथि मुकर्रर की गई थी।

सोमवार को नियत समय पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। आयशा नूरी (Ayesha Noori) के सरेंडर केस की फाइल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई। काफी देर तक इंतजार के बाद भी आयशा नूरी (Ayesha Noori) का पक्ष रखने के लिए उनकी तरफ से कोई वकील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। जिसके बाद कोर्ट ने उसकी आर्जी को खारिज कर दिया।

पुलिस ने बनाया है साजिश रचने का आरोपी

उमेश पाल हत्याकांड में आयशा नूरी (Ayesha Noori) को पुलिस ने साजिश का आरोपी बनाया है। आयशा के पति अखलाक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उमेश हत्याकांड में बमबाजी करने वाले गुड्डू मुस्लिम को संरक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद से ही आयशा नूरी (Ayesha Noori)  फरार चल रही है। पुलिस उसकी बेटी को भी खोज रही है। आयशा ने सरेंडर करने के लिए अर्जी कोर्ट में भेजी थी। उस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी।

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