आठ साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में गुरुवार को फैसला आ गया। स्पेशल जज पोक्सो एक्ट डॉ पल्लवी अग्रवाल ने बालिका की अपहरण के बाद दुष्कर्म कर हत्या के मामले में अभियुक्त को फांसी और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बुलंदशहर। आठ साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में गुरुवार को फैसला आ गया। स्पेशल जज पोक्सो एक्ट डॉ पल्लवी अग्रवाल ने बालिका की अपहरण के बाद दुष्कर्म कर हत्या के मामले में अभियुक्त को फांसी और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बता दें कि, पानी पीने आई मासूम को अगवा कर लिया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद मासूम के शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया था। करीब साढ़े चार महीने में ही अदालत ने फैसला सुनाते हुए बच्ची के साथ इंसाफ कर दिया है।
28 फरवरी को पुलिस से की थी शिकायत
बता दें कि, मृतका के परिजनों ने 28 फरवरी को पुलिस से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने 3 मार्च को आरोपी हरेंद्र को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। जिसके बाद हरेंद्र ने बताया कि मृतका के शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया है। पुलिस ने मिट्टी हटाकर शव को बरामद किया था।
128 दिन के अंदर ही ऐतिहासिक फैसला
आज कोर्ट ने 128 दिन के अंदर ही ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। एसएसपी के आदेश पर सीओ डिबाई वंदना शर्मा ने इस मामले में कड़ी कार्यवाही की और कोर्ट में स्पेशल पैरवी भी की, जिसके बाद आज फांसी की सजा सुनाई गई है।