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यूपी सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, अब बिना अनुमति के नहीं कर सकते हैं कोई भी सार्वजनिक समारोह

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक कार्यक्रम व जुलूस बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगे। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि पर्व व त्योहार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जायेगी। हालांकि, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जागरूकता शुरू कर दी गई है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक कार्यक्रम व जुलूस बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगे। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि पर्व व त्योहार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जायेगी। हालांकि, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जागरूकता शुरू कर दी गई है।

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यह भी निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय प्रशासन की पूर्वानुमति के कोई जुलूस तथा कार्यक्रम या सार्वजनिक समारोह आयोजित न किए जाएं। इसके साथ ही हाई रिस्क कैटेगरी जैसे 10 वर्ष की उम्र से कम के बच्चों, 60 साल से अधिक के वृद्ध और एक से अधिक गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को इनमें शामिल होने से बचाया जाए।

अनुमति के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो। इसके साथ ही सीएम ने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।

रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रहे। कोविड-19 की जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रभावी ढंग से की जाए। वे अपने आवास पर उच्चस्तरीय बैठक में कोविड-19 नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।

 

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