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UP Nagar Nikay Chunav 2023: निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहित लागू, इन पर रहेगी पाबंदियां

उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रदेश में दो चरणों में निकाय चुनाव होगा। चार और 11 मई को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 13 मई को चुनाव के नतीजे आयेंगे। चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आज से आचार संहिता लागू हो गई है और नतीजे आने तक जारी रहेगी। आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य प्रचार अभियान को साफ-सुथरा और निष्पक्ष बनाने का होता है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

UP Nagar Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रदेश में दो चरणों में निकाय चुनाव होगा। चार और 11 मई को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 13 मई को चुनाव के नतीजे आयेंगे। चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आज से आचार संहिता लागू हो गई है और नतीजे आने तक जारी रहेगी। आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य प्रचार अभियान को साफ-सुथरा और निष्पक्ष बनाने का होता है।

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राजनीतिक दल/उम्मीदवार/इलेक्शन एजेण्ट चुनाव प्रचार के दौरान सभा एवं जुलूस के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों

– सभा/रैली/जूलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे
– किसी अन्य राजनीतिक दल/उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे।
– सभा/रैली/ जूलूस को इस प्रकार आयोजित करेंगे कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो।
– जुलूसों और सभाओं या रैलियों में जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित असलहे/लाठी-डण्डे/ईंट-पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे।
– सभा/ रैली/जूलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन/वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे। रात के 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर / साउण्ड बॉक्स का प्रयोग नहीं किया जायगा ।

इन पर रहती है पाबंदियां
– सार्वजनिक उद्घाटन और शिलान्यास नहीं हो सकेंगे
– किसी भी नए काम या योजना स्वीकृति पर मनाही
– सरकार अपनी उपलब्धियों के होर्डिंग्स नहीं लगा सकती
– सरकारी वाहनों से सायरन निकाल दिए जाते हैं
– सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरों पर होती है मनाही
– सरकार अपनी उपलब्धियों के विज्ञापन मीडिया में नहीं दे सकती
– रिश्वत लेना या देना माना जाएगा अपराध

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