यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने नई आबकारी नीति-2024-25 (New Excise Policy 2024-25) को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इसकी मंजूरी मिलने के बाद अब एयरपोर्ट की तरह यूपी के रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर शराब की बिक्री की जाएगी। हालांकि यह बिक्री केवल प्रीमियम ब्रांडों की होगी।
लखनऊ। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने नई आबकारी नीति-2024-25 (New Excise Policy 2024-25) को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इसकी मंजूरी मिलने के बाद अब एयरपोर्ट की तरह यूपी के रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर शराब की बिक्री की जाएगी। हालांकि यह बिक्री केवल प्रीमियम ब्रांडों की होगी। वहीं, आबकारी की नई नीति से शराब प्रेमियों को झटका भी मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 (Financial Year 2024-25) से यूपी में शराब के दाम बढ़ने वाले हैं।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की अध्यक्षता एक कैबिनेट बैठक में सरकार ने नई आबकारी नीति 2024-25 (New Excise Policy 2024-25) को मंजूरी दे दी है। इस आबकारी नीति में शराब खरीदार को कुछ राहत तो कुछ झटका भी मिला। राहत यह है कि नई नीति की तहत अब यूपी के रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर शराब की बिक्री की जाएगी। इन जगहों पर शराब की रिटेल शॉप खुली जाएंगी। इन जगहों पर दुकानों में भवन के अंदर होंगी। लोग डिजिटल पेमेंट के जरिये भी लेनदेन कर सकेंगे। हालांकि यह शराब की बिक्री प्रीमियम ब्रांड की होगी।
1 अप्रैल से महंगी होगी शराब
नई नीति की तहत लोगों को झटका भी मिला है। झटका यह है कि आबकारी विभाग (Excise Department) की नई नीति में विदेशी मदिरा, बीयर, भांग और मॉडल शॉप दुकानों के लिए लाइसेंस की फीस में 10 फीसदी वृद्धि की गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू होगी। यानी 1 अप्रैल से यूपी में शराब महंगी होने वाली है।
बिना अनुमित पुलिस नहीं जा सकेगी शराब दुकानों के अंदर
नई नीति में यह भी प्रावधान गया है कि अब पुलिस बिना अनुमति के मॉडल शॉप (Model Shop) में नहीं घुसेगी। पुलिस या कोई अन्य एजेंसी अब बिना आबकारी विभाग (Excise Department) के अनुमति के किसी भी शराब, भांग या बीयर की दुकान बंद या सील नहीं कर सकेगी और न ही बिना अनुमति के दुकान का निरीक्षण कर सकेगी।