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UP News: किशोरी से दुष्कर्म मामले में भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा, जाएगी विधानसभा की सदस्यता

किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में दर्ज हुआ था। वहीं, अब इस मामले में भाजपा विधायक को सजा का एलान हुआ है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

UP News: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोनभद्र के दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा का एलान होन के बाद अब विधायक की सदस्यता भी चली जाएगी।

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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में दर्ज हुआ था। वहीं, अब इस मामले में भाजपा विधायक को सजा का एलान हुआ है।

बता दें कि, नौ साल पूर्व म्योरपुर थाने में रामदुलार गोंड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय वह प्रधानपति थे। अभियोजन के मुताबिक, चार नवंबर 2014 को रामदुलार गोंड़ ने एक गांव की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के परिजनों को जानकारी हुई तो उन्होंने म्योरपुर कोतवाली में इसको लेकर मामला दर्ज कराया था। मामले में 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया गया था और आज कोर्ट ने सजा सुनाई है।

 

 

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