हापुड़ लाठीचार्ज मामले की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने सोमवार को छह सदस्यीय न्यायिक समिति गठित की थी। लेकिन कोर्ट ने समिति में अवध बार एसोसिएशन लखनऊ (Awadh Bar Association Lucknow) के अध्यक्ष को भी शामिल करने का आदेश दिया है।
लखनऊ: हापुड़ लाठीचार्ज मामले की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने सोमवार को छह सदस्यीय न्यायिक समिति गठित की थी। लेकिन कोर्ट ने समिति में अवध बार एसोसिएशन लखनऊ (Awadh Bar Association Lucknow) के अध्यक्ष को भी शामिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और महेशचंद्र त्रिपाठी की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान जनहित की सुनवाई करते हुए सोमवार को दिया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में गठित न्यायिक समिति सात सदस्यीय (Seven-member judicial committee) हो गई है।
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने हापुड़ लाठीचार्ज के पीड़ित वकीलों की शिकायतों की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी की थी। इसमें न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान, महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र, यूपी बार कौंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह को भी रखा गया था। सोमवार को कोर्ट ने इसमें अवध बार एसोसिएशन (Awadh Bar Association Lucknow) के अध्यक्ष आनंद मणि त्रिपाठी को भी शामिल करने का आदेश दिया। इसके साथ ही न्यायिक समिति सात सदस्यीय हो गई है।