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UP Nikay Chunav : सुप्रीम कोर्ट का ‘Triple Test Formula’ जो योगी सरकार के गले की हड्डी बना, जिसका हाईकोर्ट ने बार-बार किया जिक्र

UP Nikay Chunav : यूपी नगर निकाय चुनाव पर मंगलवार को योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि यूपी में निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के ही कराए जाएंगे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

UP Nikay Chunav : यूपी नगर निकाय चुनाव (UP Municipal Elections) पर मंगलवार को योगी सरकार (Yogi Government)को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने आदेश दिया है कि यूपी में निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के ही कराए जाएंगे। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court)ने की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार (Yogi Government) की निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर जारी की गई अधिसूचना को खारिज कर दिया है।

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बता दें कि सरकार की अधिसूचना के खिलाफ कई जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से तय किए गए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला (Triple Test Formula) के बगैर ही नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही गई थी। आइए जानते हैं कि क्या है सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court)  का वो ट्रिपल टेस्‍ट फॉर्मूला (Triple Test Formula) जिसके चलते योगी सरकार को यूपी निकाय चुनाव में OBC आरक्षण (OBC Reservation)  पर लगा बड़ा झटका?

सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कृष्णाराव गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार और अन्य के मामले में ट्रिपल टेस्ट फार्मूला (Triple Test Formula) दिया था। जिसके अनुसार, ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation)  देने के लिए राज्य का पिछड़ा वर्ग बताएगा कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं और आरक्षण देना है तो कितना देना है?

जानें क्या हैं ट्रिपल टेस्ट के पैमाने?

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1. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)  के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले (Triple Test Formula) के अनुसार, राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव (Local Body Elections)  में अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की स्थितियों (आर्थिक और शैक्षणिक), प्रकृति और प्रभाव का डेटा इकट्ठा करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन (Special Commission)  किया जाना जरूरी है।

2. राज्य सरकार को इस विशेष आयोग की सिफारिशों के आधार पर नगर निगम (Municipal council)  और नगरपालिका चुनाव (Municipal Elections) में आनुपातिक आधार पर आरक्षण देना होगा।

3. राज्य सरकार को ये भी ध्यान रखना होगा कि एससी -एसटी( SC-ST) या ओबीसी (OBC)  के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 50 फीसदी के कुल आरक्षण की सीमा से बाहर नहीं जाए।

उम्मीद है अब आप सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला (Triple Test Formula) को समझ गए होंगे। यूपी में निकाय चुनाव के पूरे मसले पर बार-बार ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला का जिक्र किया गया था।

 

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