UP Nikay Chunav: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench) के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ खंडपीठ ने यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर सुनाए गए फैसले के अनुसार,अब यूपी निकाय चुनाव ( UP Nikay Chunav) बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के होंगे।
UP Nikay Chunav: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench) के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ खंडपीठ ने यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर सुनाए गए फैसले के अनुसार,अब यूपी निकाय चुनाव ( UP Nikay Chunav) बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के होंगे।
बता दें कि यूपी नगर निकाय चुनाव (UP Municipal Elections) में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच के फैसले को यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दे सकती है। जानकारी के मुताबिक, यूपी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जा सकती है।
बता दें कि कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के होगा। कोर्ट ने राज्य सराकर को झटका देते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा।
ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) नहीं हो सकता है। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित करते हुए दिया है।