क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर व डांसर धनश्री वर्मा (Social media influencer and dancer Dhanashree Verma) गुरुवार को फैमिली कोर्ट पहुंचे। दोनों अलग अलग कोर्ट के बाहर स्पॉट हुए। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने 20 मार्च को चहल और धनश्री (Dhanashree) के तलाक पर मुहर भी लगा दी।
नई दिल्ली। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर व डांसर धनश्री वर्मा (Social media influencer and dancer Dhanashree Verma) गुरुवार को फैमिली कोर्ट पहुंचे। दोनों अलग अलग कोर्ट के बाहर स्पॉट हुए। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने 20 मार्च को चहल और धनश्री (Dhanashree) के तलाक पर मुहर भी लगा दी। दोनों के वकील ने बताया कि दोनों का मैचुअल डिवोर्स हुआ है। एक दिन पहले ही खबरें आई तीं कि दोनों का सेटलमेंट हो चुका है। धनश्री (Dhanashree) को क्रिकेटर एलिमनी में करीब 5 करोड़ रुपये देंगे। अब धनश्री (Dhanashree) जब कोर्ट पहुंचीं और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। ढेर सारे यूजर्स ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया और ताने कसे।
धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) के साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी दिखे। उन्होंने व्हाइट टी-शर्ट और ब्लू जींस पहनी हुई थी तो चेहरे पर ब्लैक सन ग्लास और मास्क लगाया हुआ था। पूरी तरह से उनका फेस कवर था। जैसे ही पपाराजी ने उन्हें देखा तो उन्हें कैप्चर करने वालों की भीड़ लग गई।
धनश्री हुईं ट्रोल
हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद ढेर सारे यूजर्स ने धनश्री वर्मा को ट्रोल किया। पैपाराजी के वीडियो के कमेंट बॉक्स में काफी सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो हैरान कर देते हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘आ गई 5 करोड़ रुपये लेने। दूसरे ने लिखा कि धन लेके फ्री। लोग यहीं नहीं रुके। एक ने तो लिखा, कि लूट लिया यूजी भाई को।
हो गया चहल और धनश्री का तलाक
20 मार्च को कोर्ट ने युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) और धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) के तलाक पर मुहर लगाई। इसे लेकर उनके वकील का बयान भी सामने आया और उन्होंने बताया कि म्यूच्यूअल कंसेंट से दोनों पार्टी का डिवोर्स हो गया है।
चहल-धनश्री तलाक और एलिमनी
बार एंड बेंच वेबसाइट के मुताबिक, चहल और धनश्री की शादी को चार साल हो गए लेकिन पिछले ढाई साल से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। अब दोनों के बीच 4.75 करोड़ में सेटलमेंट की बातचीत हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने इस केस में 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड भी माफ कर दिया था।