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बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में होगी सजा? कोर्ट ने 18 जुलाई को बुलाया

भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ( Brijbhushan Sharan Singh) पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसकी जांच दिल्ली पुलिस के जिम्मे है। दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र के अनुसार, एक शिकायतकर्ता ने छह स्थानों का उल्लेख किया था, जहां उसे लगा कि बृजभूषण शरण सिंह ( Brijbhushan Sharan Singh) ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ( Brijbhushan Sharan Singh) पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसकी जांच दिल्ली पुलिस के जिम्मे है। दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र के अनुसार, एक शिकायतकर्ता ने छह स्थानों का उल्लेख किया था, जहां उसे लगा कि बृजभूषण शरण सिंह ( Brijbhushan Sharan Singh) ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। आरोपपत्र में कहा गया है कि अब तक की जांच केआधार पर, बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के “अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें दंडित किया जा सकता है।

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बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुल 21 गवाहों ने अपना बयान दिया है। इनमें से छह ने सीआरपीसी 164 के तहत अपना बयान दिया है। बृज भूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा है और उसे 18 जुलाई को तलब किया है।

भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ के आरोपों में कोर्ट में दाखिल दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि 6 रेसलर्स की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर WFI के पूर्व अध्‍यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर केस चलाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सिंह, केस चलाए जाने और सजा के हकदार हैं।

मीडिया रिपोटर्स के अनुसार, 13 जून की चार्जशीट में सेक्‍शन 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) लगाते हुए यह भी कहा गया है कि एक मामले में बृजभूषण की ओर से उत्पीड़न लगातार जारी था।

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण और सेक्रेटरी विनोद तोमर को 18 जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। इस पर बृजभूषण ने कहा कि वह कोर्ट के सामने पेश होंगे। उन्हें कोर्ट में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए।

15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की थी चार्जशीट

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में बृजभूषण के अलावा WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी है। चार्जशीट में पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को अहम आधार माना गया है।

बृजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं। वहीं यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं। चार्जशीट की पहली सुनवाई पर कोर्ट ने इसे MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर किया था। इसके अलावा, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता पहलवानों को देने के आदेश दिए हैं।

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