योगी सरकार (Yogi Government) ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी (Mohammad Ali Jauhar University) की 70 हेक्टेयर ज़मीन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ये तब हुआ है जब यूपी सरकार के एक्शन के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court )में याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें कि समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party ) के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (Former Minister Azam Khan) द्वारा बनाई गई जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) की ज़मीन पर अब यूपी सरकार का कब्जा हो गया है।
लखनऊ। योगी सरकार (Yogi Government) ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी (Mohammad Ali Jauhar University) की 70 हेक्टेयर ज़मीन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ये तब हुआ है जब यूपी सरकार के एक्शन के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court )में याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें कि समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party ) के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (Former Minister Azam Khan) द्वारा बनाई गई जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) की ज़मीन पर अब यूपी सरकार का कब्जा हो गया है।
तहसीलदार सदर रामपुर प्रमोद कुमार (Tehsildar Sadar Rampur Pramod Kumar) ने बताया कि हाईकोर्ट ने जमीन वापस लेने की प्रक्रिया से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है, ऐसे में अब हम जमीन पर कब्जा ले रहे हैं।
सपा सरकार के दौरान बनी थी यूनिवर्सिटी
बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आजम खान ने रामपुर के ही स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर (Freedom Fighter Maulana Mohammad Ali Jauhar) नाम पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी (Mohammad Ali Jauhar University) का निर्माण किया है, लेकिन उनके इस सपने को सत्ता परिवर्तन होते ही नजर लग गई और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आजम खान के विरुद्ध 100 से अधिक मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं।
जानें किस नियम के तहत हुआ है एक्शन?
जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी तमाम कार्रवाई शुरू की गई थीं। इन्हीं में एक कार्यवाही जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के सीलिंग के नियम के अंतर्गत, जिसमें कोई भी व्यक्ति, परिवार या संस्था साढ़े 12 एकड़ से अधिक जमीन बिना प्रदेश सरकार की अनुमति के नहीं रख सकता है। इसी नियम के अंतर्गत प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी पर अपनी आंख टेड़ी कर ली और यह मानते हुए के साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि रखने हेतु जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई है।
गवाहों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court ) ने एडीएम प्रशासन (ADM Administration Rampur) के निर्णय को बरकरार रखते हुए साढ़े 12 एकड़ से अतिरिक्त भूमि को सरकार में दर्ज किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट के इसी फैसले के बाद अब रामपुर जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया। तहसील सदर रामपुर (Tehsil Sadar Rampur) के तहसीलदार ने जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से जमीन का कब्जा सरकार के हाथ में लिए जाने के लिए नोटिस प्राप्त करने को कहा है। तहसीलदार सदर रामपुर प्रमोद कुमार (Tehsildar Sadar Rampur Pramod Kumar) के मुताबिक, जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) के वाइस चांसलर ने इनकार कर दिया है। तब नियमों के अंतर्गत तहसीलदार सदर ने 2 गवाहों की मौजूदगी में जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) की जमीन पर सरकारी कब्जा लिए जाने की कार्रवाई पूरी की है।