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बिना आईडी प्रूफ और फॉर्म भरे ही बदलाव सकेंगे 2000 के नोट, SBI ने जारी किया सर्कुलर

SBI की तरफ से ये स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर चल रहीं उन अफवाहों के बाद आया है, जिसमें दावा किया जा था कि दो हजा के नोट बदलवाने के लिए आईडी प्रूफ, आधार कार्ड दिखाने के साथ ही एक फॉर्म भी भरना होगा। बता दें कि, शुक्रवार को रिजर्व बैंक ने एलान किया था कि 2000 के करेंसी नोट चलन से बाहर होंगे। हालांकि नोटों को बदलने के लिए रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक का वक्त दिया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। 2000 के नोट अब प्रचलन से बाहर होने वाले हैं। 30 सितंबर तक बैंक से नोट को बदलवाया जा सकता है। इस बीच भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की तरफ से बताया गया है कि ग्राहक दो हजार के नोट बिना किसी आईडी प्रूफ और फॉर्म भरे ही बैंक की विभिन्न शाखाओं से बदलवा सकेंगे।

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दरअसल, SBI की तरफ से ये स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर चल रहीं उन अफवाहों के बाद आया है, जिसमें दावा किया जा था कि दो हजा के नोट बदलवाने के लिए आईडी प्रूफ, आधार कार्ड दिखाने के साथ ही एक फॉर्म भी भरना होगा। बता दें कि, शुक्रवार को रिजर्व बैंक ने एलान किया था कि 2000 के करेंसी नोट चलन से बाहर होंगे। हालांकि नोटों को बदलने के लिए रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक का वक्त दिया है।

इस दौरान लोग बैंकों में जाकर अपने दो हजार के नोट अन्य करेंसी नोट से बदल सकते हैं। अब स्टेट बैंक ने अपने सभी स्थानीय हेड ऑफिस के चीफ जनरल मैनेजर्स को भेजी जानकारी में बताया है कि 20 हजार तक की कीमत के दो हजार के नोट बिना किसी आईडी प्रूफ और मांग पर्ची के बदले जा सकेंगे।

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