केरल को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केरल में बकरीद मनाने पर फिलहाल किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। इसके साथ ही न ही किसी तरह का आदेश पारित किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई मंगलवार 20 जुलाई को होगी।
नई दिल्ली। केरल को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केरल में बकरीद मनाने पर फिलहाल किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। इसके साथ ही न ही किसी तरह का आदेश पारित किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई मंगलवार 20 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हर राज्य को सजग रहना चाहिए, लेकिन अदालत ने किसी तरह का आदेश पारित नहीं किया है। अब केरल में बकरीद को लेकर बाजार खुले रहेंगे। इस मामले में अदालत ने केरल सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए आज दिन भर का वक्त दिया है।