उमेश पाल अपहरण मामले (Umesh Pal Kidnapping Case) में प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP-MLA Special Court) 28 मार्च को फैसला सुनाएगी। इसके लिए अतीक अहमद (Atiq Ahmed) को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद यूपी एसटीएफ (UP STF) की टीम रविवार सुबह साबरमती जेल (Sabarmati Jail) पहुंची। जहां से माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) को सड़क के रास्ते प्रयागराज जेल लाया जाएगा।
नई दिल्ली। उमेश पाल अपहरण मामले (Umesh Pal Kidnapping Case) में प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP-MLA Special Court) 28 मार्च को फैसला सुनाएगी। इसके लिए अतीक अहमद (Atiq Ahmed) को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद यूपी एसटीएफ (UP STF) की टीम रविवार सुबह साबरमती जेल (Sabarmati Jail) पहुंची। जहां से माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) को सड़क के रास्ते प्रयागराज जेल (Prayagraj Jail) लाया जाएगा।
मिल रही जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद (Atiq Ahmed) को प्रयागराज लाए जाने को लेकर उसके वकील हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि कहा जा रहा है कि अतीक अहमद (Atiq Ahmed) साबरमती जेल से निकलने को तैयार नहीं है। उसे डर है कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। उसने कहा कि वह साबरमती जेल (Sabarmati Jail) में सुरक्षित है।
बता दें कि रविवार को प्रयागराज में हाईकोर्ट बंद है, लेकिन अतीक के वकील हाईकोर्ट में अर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अतीक अहमद (Atiq Ahmed) को को यूपी आने में डर लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेशों के अनुसार अतीक साबरमती जेल (Sabarmati Jail) में बंद है। कहा जा रहा है कि साबरमती में स्थानीय कोर्ट से यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड बनवाएगी और उसे जेल प्रशासन को सौपेंगी। तभी जेल प्रशासन अतीक को यूपी पुलिस को सौंपेगा।
जिसके बाद अतीक अहमद (Atiq Ahmed) की कस्टडी का मामला फंसता नजर आ रहा है। गुजरात के एडीजी जेल से यूपी पुलिस के अधिकारी संपर्क में हैं। प्रोडक्शन वारंट पर साबरमती जेल (Sabarmati Jail) के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन फ़ॉलो होनी ज़रूरी है। वहीं अतिक भी अपनी कस्टडी यूपी पुलिस को देने पर आपत्ति जता रहा है। बता दें कि उमेश पाल अपहरण केस (Umesh Pal Kidnapping Case) में 28 मार्च को आने वाले फैसले के तहत अतीक को लाए जाने की तैयारी है। इस मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP-MLA Special Court) ने 17 मार्च को फैसला सुरक्षित कर लिया था। उधर अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के वकील हाईकोर्ट में थोड़ी देर में अर्जी दाखिल करेंगे।
चीफ जस्टिस से अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के वकील साबरमती जेल (Sabarmati Jail) से ना लाए जाने का अनुरोध करेंगे। अर्जी में दलील दी जाएगी कि फिजिकली लाने से अतीक अहमद (Atiq Ahmed) की जान को खतरा है। अतीक के वकीलों की तरफ से यह मांग की जाएगी कि उनके वकीलों की मौजूदगी में ही जरूरी होने पर लाया जाये। साबरमती जेल (Sabarmati Jail) से लाए जाने की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाए।