इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रामपुर प्रशासान ने मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति की जमीन पर कब्जा ले लिया है। इसके साथ ही तारबंदी का काम भी शुरू करा दिया है। हाईकोर्ट ने एक सप्ताह पहले रामपुर शहर विधायक व मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए आदेश दिए थे कि शत्रु संपत्ति पर जिलाधिकारी कब्जा ले लें।
रामपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रामपुर प्रशासान ने मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति की जमीन पर कब्जा ले लिया है। इसके साथ ही तारबंदी का काम भी शुरू करा दिया है। हाईकोर्ट ने एक सप्ताह पहले रामपुर शहर विधायक व मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए आदेश दिए थे कि शत्रु संपत्ति पर जिलाधिकारी कब्जा ले लें।
हाईकोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी रवींद्र कुमार मांदड़ ने उपजिलाधिकारी सदर मनीष मीणा को कार्रवाई के निर्देश दिए। उपजिलाधिकारी बुधवार को तहसीलदार प्रमोद कुमार और लेखपालों की टीम के साथ जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित शत्रु संपत्ति पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू की। उपजिलाधिकारी ने बताया कि यूनिवर्सिटी परिसर में 13.8 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में इस जमीन पर कब्जा ले लिया गया है। तारबंदी भी शुरू करा दी गई है। करीब चार हजार मीटर तार लगाया जाएगा। इसे लगाने में करीब एक सप्ताह लगेगा।
सवा दो साल से जेल में बंद हैं आजम
शत्रु संपत्ति के मामले में ही आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर नहीं हो पा रही थी। जमानत अर्जी पर 137 दिन तक फैसला सुरक्षित रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई, जिस पर हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली, लेकिन जमीन पर प्रशासन को कब्जा लेने के आदेश दे दिए। आजम खान के खिलाफ 88 मुकदमें विचाराधीन हैं और सवा दो साल से वह सीतापुर जेल में बंद हैं। अभी एक मामले में जमानत होना बाकी है। आजम खान ने सीतापुर जेल में रहते हुए ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रामपुर शहर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। जिसमें उन्हें जीत मिली और वह एक ही सीट से दसवीं बार विधायक बने। विधायक बनने के बाद उन्होंने लोकसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था।