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आजम खान की यूपी से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सपा नेता ने एक याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अपील की थी कि उनके खिलाफ यूपी (UP) में दर्ज कुछ केसों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जाए। कोर्ट ने उनकी इस मांग को नकारते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा और निर्देश दिए कि उनकी याचिका पर जल्दी सुनवाई की जा सकती है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सपा नेता ने एक याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अपील की थी कि उनके खिलाफ यूपी (UP) में दर्ज कुछ केसों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जाए। कोर्ट ने उनकी इस मांग को नकारते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा और निर्देश दिए कि उनकी याचिका पर जल्दी सुनवाई की जा सकती है।

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वकील कपिल सिब्बल (Advocate Kapil Sibal) के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए आजम खान (Azam Khan)  ने कहा कि मुझे यूपी में न्याय नहीं मिलेगा। मुझे जबरदस्ती सताया जा रहा है। यह कोई जज नहीं, बल्कि राज्य कर रहा है। एक राज्य के अंदर हर जगह स्थिति एक जैसी ही रहेगी। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) , जस्टिस पीएस नरसिम्हा (Justice PS Narasimha) और जस्टिस एसए नजीर (Justice SA Nazeer) की बेंच ने कहा कि आजम खान (Azam Khan)  के खिलाफ आपराधिक केसों को ट्रांसफर करने के लिए और पुख्ता वजहें चाहिए होंगी।

बेंच ने कहा कि जब हम किसी केस को ट्रांसफर करते हैं तो हमें ज्यादा बड़ी वजहों को देखना होता है। हम आपको इलाहबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) जाने की स्वायत्ता देते हैं। बता दें कि आजम के खिलाफ यूपी में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और हाल ही में एक केस में दोषी पाए जाने पर उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा चुकी है।

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