नई दिल्ली। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में शामिल आतंकी आरिज खान दोषी करार दे दिया गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में 2008 का यह मामला चल रहा था। अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष आरिज उर्फ जुनैद के मौका-ए-वारदात पर मौजूद होने को साबित करने में सफल रहा है। अदालत ने 15 मार्च की तारीख को दोषी को सजा देने का फैसला किया है। 2008 का मशहूर मामला बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को आतंकियों की गोली लगी थी।
साथ में दो अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। 44 साल के मोहन चंद शर्मा को 19 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के बटला हाउस में छिपे हुए पांच संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने के दौरान तीन गोलियां लगी थीं। बाद में इलाज के दौरान उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था और शहीद हो गये थे। गौरतलब है कि आरिज खान 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता है।
इन धमाकों में 165 लोग मारे गए थे और 535 लोग घायल हो गए थे। उस वक्त आरिज खान पर 15 लाख रुपये का इनाम था और इसके खिलाफ इंटरपोल के जरिये रेड कॉर्नर नोटिस निकला गया था। आजमगढ़ के रहने आरिज खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने आज आरिज खान को हत्या, हत्या का प्रयास, सरकारी कर्मचरियों पर हमला, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने, सरकारी अधिकारी को गंभीर रूप से जख्मी करने, आर्म्स एक्ट समेत अन्य आरोपों में दोषी करार दिया है।
अदालत ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा एवं दो जख्मी पुलिसकर्मियों के पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक हालात की जानकारी देने के निर्देश जांच अधिकारी को दिए हैं। अदालत ने कहा है कि इसके हिसाब से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने पर विचार किया जाएगा। इससे पहले 2013 में एक आतंकी शहजाद अहमद को इस मामले में सजा हो चुकी है। बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान दोनों वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए थे, जबकि इनके तीन साथी आतिफ आमीन, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद साजिद पुलिस के हाथों मारे गए थे।