महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपये वसूली कांड में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इसके तहत राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली है। इस मामले पर अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया है।
मुंबई। महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपये वसूली कांड में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इसके तहत राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली है। इस मामले पर अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया है।
बता दें कि 72 वर्षीय देशमुख पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कम से कम तीन समन में शामिल नहीं हुए हैं। इससे पहले उनके बेटे हृषिकेश और पत्नी को भी संघीय जांच एजेंसी ने तलब किया था, लेकिन उन्होंने भी गवाही देने से इनकार कर दिया है।
इस साल की शुरुआत में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की शिकायत पर सीबीआई और ईडी ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया था। सिंह ने अपनी शिकायत में देशमुख पर कम से कम 100 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया था।
इससे पहले अनिल देशमुख के वकील ने बुधवार को कहा था कि उनके मुवक्किल को लगता है कि कथित धनशोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच उचित नहीं है। इसलिए वह तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे। देशमुख के वकील कमलेश घुमरे ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि ईडी की जांच वास्तविक जांच के बजाय ‘उत्पीड़न’ की तरह ज्यादा दिखती है।