HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. बड़ी खबर
  3. Big Breaking : सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT के मिलान की मांग वाली सभी याचिकाओं को किया खारिज

Big Breaking : सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT के मिलान की मांग वाली सभी याचिकाओं को किया खारिज

Supreme Court's decision on EVM-VVPAT : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। बैलेट पेपर (Ballot Paper) से चुनाव की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई है। ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षा वाली बेंच ने सहमति से दिया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Supreme Court’s decision on EVM-VVPAT : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। बैलेट पेपर (Ballot Paper) से चुनाव की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई है। ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षा वाली बेंच ने सहमति से दिया है।

पढ़ें :- Delhi Air Pollution : वायु प्रदूषण को लेकर शशि थरूर का फूटा गुस्सा, क्या नई दिल्ली को देश की राजधानी होना चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसने दो निर्देश दिए हैं – एक निर्देश यह है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए संग्रहीत किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दूसरा निर्देश यह है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद इंजीनियरों की एक टीम द्वारा जांचे जाने वाले ईवीएम के माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम को प्राप्त करने का विकल्प होगा, ऐसा अनुरोध उम्मीदवार द्वारा परिणामों की घोषणा के बाद सात दिनों के भीतर किया जाना है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...