केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) के निदेशकों का कार्यकाल अब पांच साल तक बढ़ाए जाने का अध्यादेश जारी कर दिया है। बता दें कि इस फैसले के लागू होने से पहले इन दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल दो साल का होता है। सरकार के इस फैसले के बाद दोनों एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल अब पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) के निदेशकों का कार्यकाल अब पांच साल तक बढ़ाए जाने का अध्यादेश जारी कर दिया है। बता दें कि इस फैसले के लागू होने से पहले इन दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल दो साल का होता है। सरकार के इस फैसले के बाद दोनों एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल अब पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।
फिलहाल दो साल का होता था कार्यकाल
फिलहाल दोनों केंद्रीय एजेंसियों के निदेशों का कार्यकाल दो साल तक के लिए तय होता है। कुछ मामलों को छोड़ दें, तो कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। इस अध्यादेश से पहले तक सरकार इनके कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा भी सकती थी। पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया था। मिश्रा का एक साल का कार्यकाल नवंबर 2020 में खत्म हो गया था।