उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई रोकने को कहा है। वहीं, इस पर राज्य सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी। अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सभी डीएम को इस संबंध में पत्र जारी किया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई रोकने को कहा है। वहीं, इस पर राज्य सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी। अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सभी डीएम को इस संबंध में पत्र जारी किया है।
गौरतलब है कि अजय कुमार ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर सरकार की ओर से जारी आरक्षण के आदेश को चुनौती दी थी। सूत्रों के अनुसार पार्टी में आरक्षण फार्मूले को लेकर काफी विरोध हो रहा था।
भाजपा के अंदर भी आरक्षण को लेकर असंतोष की भावना थी। पार्टी के कई सांसदों, विधायकों और जिलाध्यक्षों ने शीर्ष नेतृत्व से यह शिकायत भी की है। सूत्र बताते हैं कि पंचायतीराज विभाग में इस मुद्दे पर पिछले कई दिनों से गंभीर मंथन चल रहा है।