जेल में बंद मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे उमर अंसारी (Umar Ansari) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उमर अंसारी (Umar Ansari) को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूपी सरकार को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली। जेल में बंद मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे उमर अंसारी (Umar Ansari) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उमर अंसारी (Umar Ansari) को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूपी सरकार को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है। मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बड़े बेटे और सदर विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) ओम प्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) से विधायक हैं। उमर अंसारी (Umar Ansari) को 13 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
पेश मामले की एफआईआर (FIR) अगस्त, 2020 को राजस्व अधिकारी सुरजन लाल (Revenue Officer Surjan Lal) ने लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन (Hazratganj Police Station) में दर्ज कराई थी। इन एफआईआर (FIR) को खारिज करने की मांग लिए वो हाई कोर्ट पहुंचे थे। एफआईआर में उमर अंसारी कथित फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम कराने का आरोप है। उमर पर आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है।
जस्टिस ए एस बोपन्ना और एम.एम. सुंदरेश की खंडपीठ ने पेश मामले में आरोपी उमर अंसारी को यह भी कहा कि वो जांच के दौरान पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। इस मामले में राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया था। उनका कहना था कि आरोपी ने अपनी दादी के फर्जी हस्ताक्षर करने का प्रयास किया था।