सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से शेल कंपनी केस में फैसला सुरक्षित रखने के साथ हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगने के बाद एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) इसे अपने लिए राहत के रूप में पेश कर रहा है। तो गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (BJP MP Nishikant Dubey) ने ट्विटर पर जवाब में चुनौती दे डाली है। भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ने एक बार फिर यह चुनौती दी है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Jharkhand Chief Minister Hemant Soren) अगस्त (August)पार कर लें।
झारखंड । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से शेल कंपनी केस में फैसला सुरक्षित रखने के साथ हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगने के बाद एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) इसे अपने लिए राहत के रूप में पेश कर रहा है। तो गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (BJP MP Nishikant Dubey) ने ट्विटर पर जवाब में चुनौती दे डाली है। भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ने एक बार फिर यह चुनौती दी है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Jharkhand Chief Minister Hemant Soren) अगस्त (August) पार कर लें।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता ने ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का जिक्र करते हुए लिखा कि हमारे मुंगेरीलाल निशिकांत दुबे (Mungerilal Nishikant Dubey) जी कुछ सुने की नहीं की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) क्या कह रहा है। ख्याली पुलाव की दुनिया से बाहर आइए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) के बारे में क्या कहा गया उसे जानिए और सीधा बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) जी के साथ हरिद्वार निकल लीजिए। शायद कुछ पाप धुल जाए।” दुबे ने जवाब देते हुए लिखा कि सौ सुनार की एक लोहार की। मुख्यमंत्री अगस्त पार कर लें।
31 तक उलटफेर की कर चुके भविष्यवाणी
इससे पहले हाल ही में दुमका पहुंचे दुबे ने कहा था कि 31 अगस्त तक कई उलटफेर हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि इस महीने राज्य में बहुत कुछ बदल सकता है। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि दुमका और बरहेट सीट पर उपचुनाव की नौबत आ सकती है। दुबे ने कहा कि दुमका में चार दशक से एक ही परिवार का कब्जा है और अब यह खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग (Election Commission) से लेकर, हाई कोर्ट, लोकपाल और अवैध माइंस, भ्रष्टाचार समेत अन्य मामलों में आदेश आने वाला है।
शेल कंपनी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुख्यमंत्री के करीबियों के शेल कंपनी चलाने और सीएम को खनन लीज आवंटित करने के मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एसएलपी दायर (SLP filed) की थी। इस पर जस्टिस यूयू ललित (Justice UU Lalit) , जस्टिस एस रवींद्र भट्ट (Justice S Ravindra Bhatt) और जस्टिस सुधांशु धुलिया (Justice Sudhanshu Dhulia) की अदालत ने सुनवाई की। अदालत ने दोनों याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई पर रोक भी लगा दी है।