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Live : यूपी में नई जनसंख्या नीति 2021-30 का सीएम योगी ने किया ऐलान

विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर यूपी ​के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया है। योगी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश व प्रदेश के विकास में बाधक है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। यूपी में प्रजनन दर घटाने की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि नई जनसंख्या नीति में हर वर्ग का खास ध्यान रखा गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर यूपी ​के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया है। योगी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश व प्रदेश के विकास में बाधक है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। यूपी में प्रजनन दर घटाने की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि नई जनसंख्या नीति में हर वर्ग का खास ध्यान रखा गया है।

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मुख्यमंत्री ने नई नीति जारी करते हुये कहा कि, पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई गई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिये जागरुकता जरूरी है। कई दशकों से बढ़ती आबादी पर चर्चा हो रही थी। सीएम ने कहा कि, नई नीति में समाज के सभी तबकों का ध्यान रखा गया है। इससे सभी के जीवन में खुशहाली आएगी। पिछले चार दशकों से इस पर चर्चा चल रही थी।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि, जनसंख्या नियंत्रण के लिये और प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है। बता दें कि, इस ड्राफ्ट के मुताबिक, दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा और न ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेगा। आयोग ने 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है।

यूपी नई जनसंख्या नीति 2021-30 के ड्राफ्ट में दो बच्चों की नीति को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने तमाम सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही दो या दो से कम बच्चों के माता-पिता को सरकारी सेवाओं को अधिकतम लाभ देने की बात कही गई है। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद हैं।

दो बच्चों की नीति को बढ़ावा

बता दें कि ये कानून राज्य में दो बच्चों की पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन करता है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड चार सदस्यों तक सीमित होगा और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। कानून लागू होने के सालभर के भीतर सभी सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकाय चुनाव में चुन हए जनप्रतिनिधियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वो नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। शपथपत्र देने के बाद अगर वह तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो ड्राफ्ट में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई है। हालांकि तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं है।

दो या कम बच्चों वाले अभिभावक को मिलेंगी कई सुविधाएं

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अधिकतम दो बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले और स्वैच्छिक नसबंदी करवाने वाले अभिभावकों को सरकार खास सुविधाएं देगी। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को दो एक्स्ट्रा सैलेरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, जीवनसाथी को बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एंप्लायर कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं मिलेगी। वहीं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ड्राफ्ट में उन्हें पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव है।

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