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CM योगी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानें क्या था मामला?

यूपी (UP) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सोमवार को बड़ी राहत मिली है। सीएम योगी के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने के लिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर आज यानी सोमवार को यह फैसला सुनाया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। यूपी (UP) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सोमवार को बड़ी राहत मिली है। सीएम योगी के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने के लिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर आज यानी सोमवार को यह फैसला सुनाया है।

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जस्टिस बी. आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वह मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। पीठ ने कहा कि ‘ऐसे मुकदमे सिर्फ पेज 1 (अखबारों) के लिए होते हैं। इसे खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया था। इसके पहले हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी और याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

पहले जिला न्यायालय में लगाई थी याचिका

आपको बता दें कि यह याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने 23 नवंबर 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की थीं।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख करने से पहले याचिकाकर्ता ने मऊ की जिला अदालत में मुख्यमंत्री के भाषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी। जिसे जिला द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जिसे भी क्षेत्रीय न्यायाधिकार के आधार पर खारिज कर दिया गया। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी याचिका को खारिज कर दिया है।

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