आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (AAP Convenor Arvind Kejriwal) के लिए मंगलावर को एक बुरी खबर आई। राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (AAP Convenor Arvind Kejriwal) के लिए मंगलावर को एक बुरी खबर आई। राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने शिव कुमार सक्सेना (Shiv Kumar Saxena) की अर्जी को स्वीकार्य किया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को 18 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।