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Defamation Case : मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब,कहा- माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता

Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने 'मोदी सरनेम' (Modi Surname) मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर उन्होंने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। पहली नजर में ये मानहानि का मामला ही नहीं बनता। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि माफी मांगने का कोई कृत्य ही नहीं है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ‘मोदी सरनेम’ (Modi Surname) मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर उन्होंने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। पहली नजर में ये मानहानि का मामला ही नहीं बनता। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि माफी मांगने का कोई कृत्य ही नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय हलफनामा दाखिल कर ये बातें कही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने जवाब में ये भी कहा कि माफी मांगने से मामले में चल रहे ट्रायल की दिशा बदल सकती है। राहुल ने कहा कहा कि आरपी एक्ट के तहत आपराधिक प्रक्रिया (Criminal Procedure) और उसके परिणामों का उपयोग करना कोर्ट में चल रही प्रक्रिया का दुरुपयोग भी हो सकता है।

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मोदी सरनेम (Modi Surname) से जुड़े मानहानि मामले में अपनी याचिका पर शुक्रवार (4 अगस्त) को होने वाली सुनवाई से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जवाब दाखिल किया है। उन्होंने बुधवार (2 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अपील सेशंस कोर्ट में लंबित है। उसमें सफलता की संभावना है। इसलिए दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  रोक लगा दे। पूर्णेश मोदी ने सीधे उनका बयान नहीं सुना था। मेरे मामले को अपवाद की तरह देख राहत दी जाए।

उन्होंने कहा कि मानहानि केस में अधिकतम सज़ा के चलते संसद सदस्यता गई है। पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं हैं। उन्हें इससे पहले किसी केस में सज़ा नहीं मिली है। माफी नहीं मांगने के चलते घमंडी कहना गलत है।

पूर्णेश मोदी ने क्या दावा किया?

मोदी उपनाम मानहानि मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)में 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जवाब दाखिल किया था। इसमें उन्होंने राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  की याचिका खारिज करने की मांग की थी। बता दें कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक की मांग की है और इसपर 4 अगस्त को सुनवाई होनी है।

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पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) ने कहा है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi)   को राहत देने का कोई आधार नहीं है। उनका आचरण घमंड भरा है। बिना वजह एक पूरे वर्ग को अपमानित करने के बाद उन्होंने माफी मांगने से मना किया।

राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों गए?

मानहानि मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi)   को इस साल मार्च में सूरत की एक कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई थी और गुजरात हाई कोर्ट ने सात जुलाई को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi)   ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने 21 जुलाई को गुजरात सरकार समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था।

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है? इसे लेकर पूर्णेश मोदी ने 2019 में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

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