दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Delhi CM Arvind Kejriwal), उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) (आप के पूर्व नेता) को मानहानि मामले में बरी कर दिया है। वकील सुरेंद्र शर्मा (Advocate Surendra Sharma) ने तीनों नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा (Defamation Case) दायर किया था।
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Delhi CM Arvind Kejriwal), उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) (आप के पूर्व नेता) को मानहानि मामले में बरी कर दिया है। वकील सुरेंद्र शर्मा (Advocate Surendra Sharma) ने तीनों नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा (Defamation Case) दायर किया था।
अपनी शिकायत में वकील सुरेंद्र शर्मा (Advocate Surendra Sharma) ने यह दावा किया था कि 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों (Delhi assembly Elections) में आखिरी समय में ‘आप’ से उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी।
जानकारी के अनुसार, कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) के वकील सुरेंद्र शर्मा (Advocate Surendra Sharma) ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि ‘आप’ ने उन्हें 2013 में शाहदरा विधानसभा सीट (Shahdara Assembly Seat)से चुनाव लड़ाने का वादा किया था। इसके चलते उन्होंने अपने प्रचार के लिए इलाके में पोस्टर भी लगवा दिए थे, लेकिन बाद में ‘आप’ ने उनके स्थान पर किसी और टिकट दे दी थी, जिससे उनकी मानहानि हुई थी। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और ‘आप’ की कोर कमेटी के पूर्व सदस्य योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) को आरोपी बनाते हुए तीनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा (Defamation Suit) दर्ज कराया था।