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Delhi Liquor Case : मनीष स‍िसोद‍िया के वकील ,बोले-CBI ने बिना पेजिनेशन के दिए दस्तावेज, जांच करने में होती है दिक्कत

दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy) से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) राउज ऐवन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश हुए। कोर्ट ने चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की जांच अगली सुनवाई से पहले पूरी करने का निर्देश दिया है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को करेगी।

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy) से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) राउज ऐवन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश हुए। कोर्ट ने चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की जांच अगली सुनवाई से पहले पूरी करने का निर्देश दिया है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को करेगी।

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कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष स‍िसोद‍िया (Manish Sisodia)  समेत अन्‍य आरोपियों के वकील ने सीबीआई (CBI)  द्वारा दिए गए दस्तावेज़ों पर सवाल उठाया है। आरोपियों के वकील ने कहा कि CBI द्वारा दिए गए दस्तावेज़ पर सही तरीके से पेज क्रमांक (pagination) नहीं है। कोर्ट ने कहा क‍ि हर तारीख पर मिसिंग दस्तावेजों को लेकर कोई न कोई आवेदन दाखिल कर दिया था।

सीबीआई (CBI)  ने कहा कि आरोपियों के वकील की तरफ से ट्रायल में देरी की जा रही है। आरोपियों के वकील ने कहा कि हमको बिना पेजिनेशन के दस्तावेज दिया है। हजारों पेज के दस्तावेज हैं। बिना पेजिनेशन के दस्तावेज से हमको उनकी जांच करने में दिक्कत होती है। आरोपियों के वकील ने कहा कि दस्तावेजों की पेजिनेटेड कॉपी दी जाए।

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED)   ने कहा था क‍ि पहले किसी भी आरोपी की तरफ से दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की मांग नहीं की गई। आरोपियों के वकील ने कहा कि ईडी (ED)  की वजह से ट्रायल में देरी हो रही है। हम ट्रायल में देरी नहीं कर रहे हैं। हमारी अर्जियों पर ईडी (ED)   तीन महीने से जवाब दाखिल नहीं कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि अमनदीप ढल की स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अंतरिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, मगर अमनदीप ढल की नियमत जमानत की अर्जी अभी हाईकोर्ट में लंबित है।

वहीं, ईडी (ED) ने कहा कि सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही सभी आरोपियों को मेल पर दी जा चुकी है। सभी ऑरिजनल दस्तावेज स्कैन करके भी दिया गया था। कुछ आरोपियों की तरफ से कहा गया कि ईडी (ED)  द्वारा दस्तावेज हमको आज ही मेल के जरिए मिले हैं, अभी उन दस्तावेजों की जांच करनी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों के वकीलों को अपना ईमेल आईडी ( Email  ID) ईडी (ED)  को बताने को कहा।

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