सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपने पुराने आदेश में बड़ा संशोधन करते हुए साफ किया है कि सभी कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण (Sterilisation & Immunisation) के बाद उनके ही इलाके में छोड़ा जाएगा. वहीं रैबीज़ से संक्रमित या आक्रामक प्रवृत्ति वाले कुत्तों को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा, इन लोगों को कुत्तों को विशेष शेल्टर में रखा जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया है की ये नियम न केवल सभी राज्यों के लिए है बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों में यह नियम लागू होंगे।
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपने पुराने आदेश में बड़ा संशोधन करते हुए साफ किया है कि सभी कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण (Sterilisation & Immunisation) के बाद उनके ही इलाके में छोड़ा जाएगा. वहीं रैबीज़ से संक्रमित या आक्रामक प्रवृत्ति वाले कुत्तों को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा, इन लोगों को कुत्तों को विशेष शेल्टर में रखा जाएगा।
कोर्ट ने आदेश दिया है की ये नियम न केवल सभी राज्यों के लिए है बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों में यह नियम लागू होंगे. इसके साथ ही, देशभर की निचली अदालतों में आवारा कुत्तों से जुड़े सभी लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी और अन्य नगर निकायों को निर्देश दिया कि हर वार्ड में कुत्तों के लिए तय फीडिंग जोन बनाए जाएं. सार्वजनिक जगहों या सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाना अब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और उल्लंघन होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
डॉग्स लवर्स हुए खुश
शीर्ष न्यायालय के इस फैसले के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कुत्तों के प्रेमी काफी खुश नजर आए. मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कई डॉग लवर्स इमोश्नल हो गए और कोर्ट के फैसले को अच्छा फैसला बताते हुए कहा कि हम भी रेबीज डॉग्स को पकड़वाने में निगम की मदद करेंगे.
इस बातचीत के दौरान एक डॉग लवर्स महिला इमोश्नल हो गयी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, ‘हम बहुत सच्चाई से रोड पर उतरे थे, आज हम जीत गए.’ वहीं एक अन्य महिला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए कहा, ‘बता नहीं सकती हूं कि मैं कितना खुश हूं. मैं ज्यादा बोलूंगी तो रो पड़ूंगी. हम लोग न्याय मांग रहे थे क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारे बच्चे कहीं ना जाएं. इनको हमने औलादों की तरह पाला है.’
मेयर ने किया फैसले का स्वागत
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह कहते हैं, “…हम इस फैसले का स्वागत करते हैं. यह बहुत अच्छा फैसला है और हम इसे 100% लागू करेंगे.