शत्रु संपत्ति मामले (Enemy Property Case) में सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की पत्नी पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा, बेटे अदीब आजम खान और बहन निगहत अफलाक बुधवार को कोर्ट में पेश हुए। जहां हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। तीनों की अंतरिम जमानत (Interim Bail) को 11 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट (MP-MLA Magistrate Court) में विचाराधीन है।
रामपुर। शत्रु संपत्ति मामले (Enemy Property Case) में सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की पत्नी पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा, बेटे अदीब आजम खान और बहन निगहत अफलाक बुधवार को कोर्ट में पेश हुए। जहां हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। तीनों की अंतरिम जमानत (Interim Bail) को 11 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट (MP-MLA Magistrate Court) में विचाराधीन है।
बता दें कि रिकार्ड रूम के सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद की ओर से सिविल लाइंस थाने में 9 मई 2020 को लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी सैयद आफाक अहमद व अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 218, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का आरोप था। जिसमें कहा गया था कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के अंतर्गत आने वाली भूमि इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी वर्ष 1947- 48 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और यह संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में वर्ष 2006 में भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग में दर्ज कर ली गई थी। रिकॉर्ड की जांच करने पर यह मामला प्रकाश में आया कि राजस्व विभाग के अभिलेखों में जालसाजी कर शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया था।
रिकॉर्ड के पन्ने फटे हुए पाए गए थे। उसके बाद पुलिस ने विवेचना करते हुए इस मामले में सपा नेता आजम खान, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां, अदीब आजम खान, चमरौआ विधायक नसीर खान, निगहत अफलाक, पूर्व विधायक डॉ. तंजीन फात्मा को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। जिसमें पूर्व विधायक डॉ. तंजीन फात्मा, अब्दुल्ला आजम खां निगहत अफलाक को पिछली तारीख पर 5 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिल गई थी। उसी सिलसिले में बुधवार को तीनों लोग कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जुबैर अहमद ने बताया कि अंतरिम जमानत को अब 11 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। जबकि अब्दुल्ला आजम खां जमानत पर आ चुके हैं।