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न्यूयार्क के कोर्ट में दर्ज रिश्वतखोरी के मुकदमे को खारिज कराने के लिए गौमत अदानी ने दाखिल की याचिका

अदानी ग्रीन एनर्जी ने बुधवार को कहा कि ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी 30 अप्रैल तक न्यूयॉर्क की एक अदालत में U.S. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा दायर सिविल केस को खारिज करवाने की योजना बना रहे हैं।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। अदानी ग्रीन एनर्जी ने बुधवार को कहा कि ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी 30 अप्रैल तक न्यूयॉर्क की एक अदालत में U.S. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा दायर सिविल केस को खारिज करवाने की योजना बना रहे हैं। यह केस कथित रिश्वतखोरी की योजना से जुड़ा है। कंपनी ने बताया कि आरोपियों ने अदालत में एक प्री-मोशन लेटर जमा किया है, जिसमें उन्होंने SEC की शिकायत को खारिज करवाने का अपना इरादा स्पष्ट किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई प्री-मोशन हियरिंग तय की जाती है, तो वे उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं।

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गौतम अदानी और सागर अदानी ने अदालत में दलील दी कि अदालत के पास उन पर अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि केस का एक्स्ट्रा-टेरिटोरियल नेचर इसे खारिज करने का एक और आधार है। उनका कहना है कि कथित गलत काम भारत में हुआ था और इन बॉन्ड्स की ट्रेडिंग कभी भी US के किसी एक्सचेंज पर नहीं हुई थी। नवंबर 2024 में SEC ने गौतम और सागर अदानी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अदानी ग्रीन एनर्जी को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों डॉलर की कथित रिश्वत दी। यह केस 2021 में अदानी ग्रीन द्वारा जारी 750 मिलियन डॉलर के बॉन्ड ऑफरिंग से जुड़े दस्तावेजों में कथित रिश्वतखोरी का खुलासा न करने से जुड़ा है। अदानी ग्रीन ने स्पष्ट किया कि कंपनी इस कानूनी कार्यवाही में कोई पक्षकार नहीं है और उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं।

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