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PMEGP योजना के तहत बेरोजगार युवक/युवतियां स्वरोजगार स्थापित करने के लिए लाभार्थी ऋण आवेदन पत्र प्राप्त करें

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी लखनऊ  एल के नाग ने बताया कि उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों को अपने गांव/घर में रहकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सतत् प्रयासरत है.

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊः जिला ग्रामोद्योग अधिकारी लखनऊ  एल के नाग ने बताया कि उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों को अपने गांव/घर में रहकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सतत् प्रयासरत है. विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(PMEGP) योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार अपना स्वरोजगार स्थापित करने वाले लाभार्थियों के ऋण आवेदन पत्र योजनान्तर्गत आनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे है।

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(PMEGP) योजनान्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम रूपये 50 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु अधिकतम रूपये 20 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में इकाई स्थापित करने पर अनारक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में इकाई स्थापित करने पर अनारक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 15 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी सब्सिडी अनुदान दिया जाता है योजनान्तर्गत अनारक्षित वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत पर स्वंय का अंशदान 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत पर स्वयं का अंशदान 5 प्रतिशत वहन करना होगा।

इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी इकाई स्थापित करने पर पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत लाभार्थी को 3 वर्ष तक लगातार अधिकतम 13 प्रतिशत तक का ब्याज भी ब्याज उपादान के रूप प्रत्येक 6-6 माह पर शासन से धनराशि प्राप्त होने पर विभाग द्वारा कोषागार के माध्यम से सीधे बैंकों को उनके ऋण खाते में जमा करने हेतु उपलब्ध कराया जाता है। लाभार्थी द्वारा योजनान्तर्गत आनलाईन पोर्टल पर आवेदन करते समय वांछित प्रपत्र जैसे- उद्यमी का पासपोर्ट साइज का फोटो, शैक्षिक योग्यता, हायर एजूकेशन की मार्कशीट, ग्राम प्रधान द्वारा अनापत्ति एवं जनसंख्या प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग लाभार्थियों को छोड़कर, निवास प्रमाण पत्र, विस्तृत प्रोजेक्ट रिर्पोट अपलोड करते हुए सलग्ंन विवरण अनुसार स्कोर कार्ड पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस योजना के अन्तर्गत जो भी ब्यक्ति जनपद लखनऊ में विनिर्माण एवं सेवा उद्योग की स्थापना में रूचि रखता हो वह अपना ऋण आवेदन पत्र वरीयता के आधार पर योजना के उक्त(PMEGP) पोर्टल पर आनलाइन कर प्रस्तुत कर रखता है, चूंकि यह योजना बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों को उनके गांव/शहर/घर में ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उददे्श्य से ही संचालित की गयी है योजना की विस्तृत जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 8-कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में योजना से सम्बंन्धित जानकारी प्राप्त कर अपना आवेदन प्रस्तुत सकते है।

 

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