सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना फास्टैग लगे वाहनों को बहुत बड़ी राहत दी है। अब ऐसे वाहनों को यूपीआई से भुगतान करने पर टोल टैक्स का 1.25 गुना ही भुगतान करना होगा। यह व्यवस्था देशभर के सभी टोल प्लाजा 15 नवंबर से लागू हो जाएगा। एनएचएआई के सीजीएम आपरेशन अब्दुल बासित ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है या जिनका फास्टैग अमान्य है तो उन्हें नकद में दोगुना टोल शुल्क देना पड़ता है।
नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने बिना फास्टैग लगे वाहनों को बहुत बड़ी राहत दी है। अब ऐसे वाहनों को यूपीआई से भुगतान करने पर टोल टैक्स का 1.25 गुना ही भुगतान करना होगा। यह व्यवस्था देशभर के सभी टोल प्लाजा 15 नवंबर से लागू हो जाएगा। एनएचएआई (NHAI) के सीजीएम आपरेशन अब्दुल बासित ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है या जिनका फास्टैग (fastag)अमान्य है तो उन्हें नकद में दोगुना टोल शुल्क देना पड़ता है। यह नियम लागू हो जाने के बाद उनकों बड़ी राहत मिलेगी।
जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा होगा वह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (Unified Payment Interface) के माध्यम से भुगतान कर सकेगा। फास्टैग खराब होने पर या उस खाते में पैसा न होने पर भी यह नियम लागू रहेगा। इन वाहनों के मालिक नकद में दोगुना भुगतान करने की जगह यूपीआई के माध्यम से केवल 1.25 गुना टोल शुल्क का भुगतान करना होगा। मान लिजिए टोल शुल्क 100 रुपए है तो वर्तमान में फास्ट टैग न होने पर नकद के तौर पर 200 रुपए देने पड़ते है। 15 नवंबर से यह नियम लागू हो जाने के बाद यूपीआई के माध्यम से अगर कोई भुगतान करता है तो केवल 125 रुपए ही देना होगा। यह नियम लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन में और कमी आ जाएगी।