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हनुमान चालीस विवाद: राणा दंपति को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब 29 अप्रैल को होगी सुनवाई

हनुमान चालीस पर विवाद मामले में गिरफ्तार नवनीत राणा (Navneet Rana) और रवि राणा  (Ravi Rana) को सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दोनो की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट की ओर से सुनवाई को टाल दिया गया। वहीं, अब इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। राणा दंपति को मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने हनुमान चालीसा के विवाद के बाद गिरफ्तार किया था।

By शिव मौर्या 
Updated Date

मुंबई। हनुमान चालीस पर विवाद मामले में गिरफ्तार नवनीत राणा (Navneet Rana) और रवि राणा  (Ravi Rana) को सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दोनो की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट की ओर से सुनवाई को टाल दिया गया। वहीं, अब इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। राणा दंपति को मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने हनुमान चालीसा के विवाद के बाद गिरफ्तार किया था।

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राणा दंपती पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है। सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। बता दें कि, इससे पहले राणा दंपति की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) में जमानत याचिका दायर की थी।

इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया था। नवनीत राणा (Navneet Rana) को सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा को लेकर फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि सार्वजनिक जीवन वालों की जिम्मेदारी ज्यादा है।

 

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