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Hapur Lathi Charge Case : इलाहाबाद हाईकोर्ट अपूर्ण रिपोर्ट मिलने पर उठाया सवाल, अब 12 अक्तूबर को होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में हापुड़ लाठीचार्ज मामले (Hapur Lathi Charge Case) में सोमवार को सुनवाई के दौरान अपूर्ण रिपोर्ट (Incomplete Report) मिलने पर सवाल खड़े किए। कहा कि घटना की सही तरीके से जांच नहीं हुई है। सरकारी अधिवक्ता ने जवाब दिया कि यह घटना से जुड़े तथ्य की जांच जारी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में हापुड़ लाठीचार्ज मामले (Hapur Lathi Charge Case) में सोमवार को सुनवाई के दौरान अपूर्ण रिपोर्ट (Incomplete Report) मिलने पर सवाल खड़े किए। कहा कि घटना की सही तरीके से जांच नहीं हुई है। सरकारी अधिवक्ता ने जवाब दिया कि यह घटना से जुड़े तथ्य की जांच जारी है। हापुड़ बार एसोसिएशन (Hapur Bar Association) की तरफ से कहा गया कि जिम्मेदार इंस्पेक्टर को मेरठ पुलिस (Meerut Police)  लाइन से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए। हाईकोर्ट ने 12 अक्तूबर को सुनवाई की तिथि लगाई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर (Chief Justice Pritinkar Diwakar) की अदालत में हुई।

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वकीलों के पास हथियार थे या फिर वह थे निहत्थे

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर (Chief Justice Pritinkar Diwakar) ने पूछा कि लाठीचार्ज के दौरान वकीलों के पास हथियार थे या फिर वह निहत्थे थे।

दर्ज हुई है वकीलों की एफआईआर

सरकारी वकील ने कोर्ट ने बताया कि वकीलों तहरीर पर 22 एफआईआर दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी छह सितंबर को दर्ज हुई है। मामले की विवेचना मेरठ पुलिस (Meerut Police) को स्थानांतरित की गई है। वकीलों की एफआईआर पर मेरठ पुलिस विवेचना करेगी।

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