केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दायर मानहानि केस में बुधवार को सुनवाई टल गई। वकीलों के कार्य बहिष्कार से परिवादी भाजपा नेता से जिरह नहीं हो पाई।
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दायर मानहानि केस में बुधवार को सुनवाई टल गई। वकीलों के कार्य बहिष्कार से परिवादी भाजपा नेता से जिरह नहीं हो पाई। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट (Special court for MPs and MLAs) के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा (Magistrate Shubham Verma) ने परिवादी से शेष जिरह के लिए 30 जनवरी की तिथि तय कर दी है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली के सांसद राहुल गांधी (Lok Sabha Leader of Opposition and Rae Bareli MP Rahul Gandhi) पर बंगलूरू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इसको लेकर कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्रा (Former chairman of District Cooperative Bank and BJP leader Vijay Mishra) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का परिवाद दायर किया था।
बुधवार को परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र से जिरह होनी थी लेकिन वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण जिरह नहीं हो पाई। कोर्ट ने शेष जिरह के लिए 30 जनवरी की तिथि तय की है।