नई दिल्ली: झारखंड हाई कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को राहत नहीं देते हुए उन्हें बेल नहीं दी है. ऐसे में अब 19 फरवरी को कोर्ट अगली सुनवाई करेगी. मालूम हो, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले की वजह से इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं. उनकी बेल के लिए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए बेल नहीं दी.
बता दें, लालू यादव की जमानत याचिका की सुनवाई जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ कर रही है। वहीं, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई इस बार भी टल गई है। याचिका में करीब 44 महीने की सजा काटने को आधार बनाया गया था। इसी आधार पर जमानत के लिए अपील की गई थी। मालूम हो, चारा घोटाला के छह मामले लालू यादव पर दर्ज हैं। इनमें से पांच मामले झारखंड में दर्ज हैं, जबकि एक मामला बिहार में दर्ज है।
यही नहीं, सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा झारखंड में दर्ज पांच मामलों से चार केस में फैसला दिया जा चुका है। लालू प्रसाद यादव को इन चारों मामलों में सजा मिल चुकी है। मगर फिर से सीबीआई कोर्ट में डोरंडा ट्रेजरी केस की सुनवाई शुरू हुई है। डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस की सुनवाई को सीबीआई कोर्ट ने हफ्ते में दो दिन करने का फैसला लिया है।