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भूमि नीलामी प्रकरण: ​घोटाले में फंसे ओपी चैन्स ग्रुप की बढ़ेंगी मुश्किलें, शासन ने बनाई जांच कमेटी, एक महीने के अंदर मांगी रिपोर्ट

प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी जमीन घोटाले में हुई अनियमितता की जांच करके एक महीने के अंदर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जांच कमेटी को कई बिंदुओं पर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो जांच कमेटी गठित होने के बाद अब भारत नगर सहकारी आवास समिति (ओपी चौन्स ग्रुप) की धोखाधड़ी की परतें खुलने वाली हैं।

By टीम पर्दाफाश 
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आगरा। अरबों की जमीन को कौड़ियों में खरीदने वाले भारत नगर सहकारी आवास समिति (ओपी चौन्स ग्रुप) की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी जमीन घोटाले में हुई अनियमितता की जांच करके एक महीने के अंदर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जांच कमेटी को कई बिंदुओं पर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो जांच कमेटी गठित होने के बाद अब भारत नगर सहकारी आवास समिति (ओपी चौन्स ग्रुप) की धोखाधड़ी की परतें खुलने वाली हैं। पिछले काफी भूमाफिया खुद को जांच के नाम पर अधिकारियों से मिलीभगत करके बचाता रहा है लेकिन शासन स्तर से जांच कमेटी गठित होने के बाद अब लोगों को न्याय की उम्मीद है।

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जांच कमेटी गठित
प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने भूमि घोटाले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। जांच कमेटी का अध्यक्ष आयुक्त आगरा मण्डल को बनाया गया है। इसके साथ ही आगरा के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष, आगारा विकास प्राधिकरण और वित्त नियंत्रक, आगरा विकास प्राधिकरण को सदस्य नियुक्त किया है। ये कमेटी एक महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।

ये है मामला
सिकंदरा योजना में सेक्टर 12 और 15 में एंथम एंथेला की भूमि में नीलामी घोटाला प्रकरण लगातार सुर्खियों में रहा है। इस भूमि को भारत नगर हाउसिंग जो कि ओपी चौन्स ग्रुप की कंपनी है, उसके मालिकों ने धोखाधड़ी के माध्यम से भारत नगर गृह निर्माण समिति की जमीन को परिषद के आला अधिकारियों से सांठगांठ कर कब्जा लिया था।

इन बिंदुओं पर होनी है जांच
शासन की ओर से इस पूरे मामले को लेकर जो जांच बिठाई गई है वह जांच लगभग 14 बिंदुओं पर होनी है और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर रिपोर्ट सौंपी जानी है किन बिंदुओं पर होनी है जांच आइए आपको बताते हैं

1- नीलामी की शर्त के अनुसार किसानों एवं अवरोध उत्पन्न करने वालों की समिति से बोलीदाता/बिल्डर्स को समझौते के माध्यम से कब्जा प्राप्त करना था किंतु कोई समझौता नहीं हुआ जिससे नीलामी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है।

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2- भूमि पर भौतिक कब्जा (बोलीदाता/समिति का) नीलामी से पहले 27 नवंबर 2016 को हो चुका था बाउंड्री वॉल बन चुकी थी नीलामी मात्र औपचारिकता थी।

3- इतनी अधिक मूल्य की बेशकीमती भूमि की नीलामी ई टेंडरिंग (पारदर्शी) प्रक्रिया से ना कराकर मात्र दो समाचार पत्रों में नोटिस छपवाकर निविदा की गई।

4- नीलामी से पूर्व से अवैध कब्जेदार/अवरोधक समिति/बिल्डर ओपी चौन ग्रुप के ही दो कंपनियों ने भाग लिया।

5- तत्कालीन परिषद अधिकारियों द्वारा भूमि मूल्य की गणना परिषद नियमों के विरुद्ध गलत फार्मूले के आधार पर की गई। भूमि की तत्समय में बाजार दर 40000 प्रति वर्ग मीटर थी। सर्किल दर 14000 प्रति वर्ग मीटर थी किंतु मात्र 11000 प्रति वर्ग मीटर की दर पर नीलामी कर दी गई। भूमि मूल्य की गणना केवल आवासीय दर पर की गई जबकि संपूर्ण भूमि का 20ः व्यावसायिक भी था जिसका घाटा परिषद को हुआ।

6- नीलामी के तहत मात्र रुपये 166.01 करोड़ की रकम के भुगतान में भी बिल्डर को सहूलियत दी गई। नीलामी प्रपत्र के समय 30ः एक बार जमा कराया गया फिर 15ः 25 तिमाही किस्तों में जमा करने की छूट दी गई।

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7- भूमि पर परिषद द्वारा भौतिक कब्जा लेने हेतु जिला प्रशासन के सहयोग से मात्र एक बार दिनांक 23 दिसंबर 2010 को असफल प्रयास किया गया। परिषद के अधिकारियों के द्वारा उक्त भूमि पर भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु जिला प्रशासन से पूर्ण सहयोग लेने के लिए कभी भी कोई सकारात्मक/प्रभावी प्रयास/कार्रवाई नहीं की गई। (यह तथ्य मंडलायुक्त की जांच में भी उल्लेखित हैं) भूमि पर भौतिक कब्जा लेने हेतु शिथिलता बरतने वाले परिषद के तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी/जनपदीय प्रशासन/पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच हो।

8- भूमि अधिग्रहण 1970 में हुआ जबकि समिति रजिस्टर्ड 1971 में हुई। समिति ने भूमि अर्जन को कोर्ट में चुनौती दी किंतु परिषद द्वारा समिति की वैधता को कोर्ट में चुनौती नहीं दी।

9- नीलाम की गई भूमि में कई किसानों ने मुआवजा नहीं लिया था। खतौनी पर उन कृषकों का ही नाम था तथा उनका मुकदमा न्यायालय में चल रहा था।

10- कुल 36 एकड़ भूमि में से विवाद (जो कोर्ट में चल रहे थे) मात्र 10 एकड़ भूमि में था। अतएव शेष 26 एकड़ भूमि पर परिषद भौतिक कब्जा ले सकता था किंतु ऐसा नहीं किया गया।

11- स्थानीय अदालतों ने समिति के सभी दावों को वर्ष 2010, 2012, 2014 में खारिज करके भूमि पर परिषद को कब्जा लेने के निर्देश दिए गए थे किंतु परिषद द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से भूमि कब्जा लेने का कोई ठोस/प्रभावी प्रयास नहीं किया गया।

12- वर्ष 2015 में श्री शोभित गोयल का भारत नगर सहकारी आवास समिति का सचिव बनने एवं हटाए जाने के विवाद की जांच, क्योंकि प्रकरण में मुख्य बोलीदाता शोभिक गोयल ही थे।

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13- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय लखनऊ के तत्कालीन अधिकारीगण (श्री राम प्रकाश तत्कालीन अपर आवास आयुक्त/उप निबंधक, श्री रूद्र प्रताप सिंह तत्कालीन आवास आयुक्त) आदि की भूमिका की जांच हो।

14- जिलाधिकारी आगरा के पत्र संख्या-816 एसीएम फर्स्ट,दिनांक 23-9-2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई अंतरिम जांच आख्या के क्रम में अंतिम जांच आख्या प्राप्त किया जाना।

 

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