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Maharajganj:किशोरी को भगाने के आरोपित को सात साल की सजा

किशोरी को भगाने के आरोपित को सात साल की सजा

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: विशेष न्यायाधीश अननन्य न्यायालय पॉक्सो एक्ट विनय कुमार द्वितीय की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में आरोपित शाहिद अली को दोषी करार दिया है। सात साल के कारावास की सजा के साथ 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पत्रावली के मुताबिक वादी मुकदमा ने पनियरा थाना में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को 17 अगस्त 2020 की भोर में आरोपित शाहिद अली बहला-फुसला कर भगा ले गया। इस मामले में केस दर्ज कर पनियरा पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान सहायक विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) विनोद सिंह ने छह गवाहों की गवाही कराई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस किया। दोनों पक्ष को सुनने के बाद पत्रावली में दर्ज साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने अभियुक्त शाहिद अली को दोष सिद्ध करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। पुलिस कार्यालय के मुताबिक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सजा दिलाने में कोर्ट मोहर्रिर रामनिवास व पैराकार कांस्टेबिल अभिषेक यादव ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

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