महाराष्ट्र के कल्याण में नाबालिग लड़की (Minor girl) के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी विशाल गवली (Accused Vishal Gawli) ने सुबह 3:30 बजे तलोजा जेल (Taloja Jail) में तौलिया से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जेजे अस्पताल (JJ Hospital) भेज दिया गया है।
मुंबई। महाराष्ट्र के कल्याण में नाबालिग लड़की (Minor girl) के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी विशाल गवली (Accused Vishal Gawli) ने सुबह 3:30 बजे तलोजा जेल (Taloja Jail) में तौलिया से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जेजे अस्पताल (JJ Hospital) भेज दिया गया है। तलोजा जेल अधिकारी (Taloja Jail Officer) ने बताया कि आरोपी विशाल गवली (Vishal Gawli) साढ़े तीन महीने से तलोजा जेल (Taloja Jail) में बंद था।
जानें क्या है मामला?
पुलिस ने बताया कि कल्याण कस्बे (Kalyan Town) में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी ने रविवार तड़के पड़ोसी नवी मुंबई के तलोजा सेंट्रल जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। आरोपी विशाल गवली (35) सुबह करीब साढ़े तीन बजे जेल के शौचालय में लटका मिला। गवली शौचालय गया और कथित तौर पर एक तौलिया का इस्तेमाल कर फांसी लगा ली।
जेल अधिकारियों को शव मिला
खारघर पुलिस थाने (Kharghar Police Station) के एक अधिकारी ने बताया कि बाद में जेल अधिकारियों को शव मिला। स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित किया गया और पंचनामा किया गया। मौत के सही वजह का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमॉर्टम के लिए पड़ोसी मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल भेजा गया है।
12 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म और हत्या का आरोप
गवली पर दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण इलाके में 12 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म और हत्या का आरोप है। इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया था। लोगों ने अपराधियों के लिए त्वरित और कड़ी सजा की मांग की थी। अधिकारियों ने पहले बताया था कि बच्ची 24 दिसंबर को कोलसेवाड़ी इलाके से लापता हो गई थी और बाद में उसका शव ठाणे ग्रामीण पुलिस क्षेत्राधिकार के पडघा के बापगांव गांव में मिला था।
948 पन्नों का दाखिल किया था आरोपपत्र
कोलसेवाड़ी पुलिस (Kolsewadi Police) की ओर से की गई जांच में गवली और उसकी पत्नी साक्षी को फिरौती के लिए अपहरण, दुष्कर्म, हत्या, सबूतों को गायब करने का आरोपी बनाया गया। इसके अलावा दोनों को भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अन्य अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कल्याण पुलिस (Kalyan Police) ने इस साल फरवरी में दंपति के खिलाफ 948 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।
शव फेंकने में पत्नी ने की मदद
पुलिस के एक बयान में पहले कहा गया था कि विशाल गवली ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। साक्षी ने उसे बापगांव में शव को फेंकने में मदद की।