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अक्टूबर शुरू होते ही देश में कई बदलाव लागू, सेविंग स्कीम की ब्याज दर से LPG के दाम तक जानिए नफा नुकसान

Big changes in October: अक्टूबर महीने की शुरू होते ही देश में कई बदलाव भी लागू हो गए हैं। जिसमें लोगों कुछ चीजों में बड़ी राहत मिली है, जबकि कुछ में झटका लगा है। दरअसल, स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दर में बढ़ोतरी लागू हो गई है। इसके अलावा आरबीआई (RBI) की ओर से 2,000 रुपये की नोटों को बदलने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। हालांकि, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (Commercial LPG Cylinder) दामों ने ज़ोर का झटका दिया है। 

By Abhimanyu 
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Big Changes in October: अक्टूबर महीने की शुरू होते ही देश में कई बदलाव भी लागू हो गए हैं। जिसमें लोगों कुछ चीजों में बड़ी राहत मिली है, जबकि कुछ में झटका लगा है। दरअसल, स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दर में बढ़ोतरी लागू हो गई है। इसके अलावा आरबीआई (RBI) की ओर से 2,000 रुपये की नोटों को बदलने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। हालांकि, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (Commercial LPG Cylinder) दामों ने ज़ोर का झटका दिया है।

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एक अक्टूबर से ये बदलाव लागू

-स्मॉल सेविंग स्कीम्स में शामिल 5 साल की रेकरिंग डिपॉजिट (Recurring Deposit) पर ब्याज दर में 0.2 फीसदी की बढ़ोतरी लागू हो गई है। आरडी (RD) पर ब्याज दर को 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया गया है। सरकार ने 29 सितंबर को इसपर मिलने वाली ब्याज दर में बढ़ोतरी का फैसला लिया था।

-आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट बदलवाने और जमा कराने की डेडलाइन को आगे बढ़ाकर डेडलाइन 7 अक्टूबर तय कर दी है। केंद्रीय बैंक ने सितंबर महीने के आखिरी दिन यानी शनिवार एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी।

-ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो के कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में तगड़ा इजाफा किया है। IOCL की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2023 से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में सीधे तौर पर 209 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

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– 1 अक्टूबर 2023 से देशभर में अब बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) सिंगल डॉक्युमेंट बन गया है। यानी ज्यादातर जगहों पर अन्य किसी डॉक्युमेंट की जगह सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये बिल्कुल आधार कार्ड (Aadhaar Card) की तरह मान्य होगा।

-आरबीआई की लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेश में मेडिकल और एजुकेशन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए 7 लाख रुपये से अधिक खर्च पर 20 फीसदी का टीसीएस (20%TCS) लगेगा। एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपये या इससे कम का ट्रांजैक्शन पर ये नियम लागू नहीं होगा।

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