कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) की इंस्टाग्राम फोटो पर टिप्पणी करने पर लोकप्रिय गायक-संगीतकार मीका सिंह (Mika Singh) को कानूनी नोटिस भेजा है। फोटो में जैकलीन मार्शल आर्ट एक्शन फिल्म के लिए जाने जाने वाले हॉलीवुड अभिनेता जीन-क्लाउड वान डेम के साथ हैं। मीका ने अपनी टिप्पणी में लिखा था, "आप बहुत सुंदर लग रही हैं..., वह #सुकेश से कहीं बेहतर हैं...।"
मुंबई: कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) की इंस्टाग्राम फोटो पर टिप्पणी करने पर लोकप्रिय गायक-संगीतकार मीका सिंह (Mika Singh) को कानूनी नोटिस भेजा है। फोटो में जैकलीन मार्शल आर्ट एक्शन फिल्म के लिए जाने जाने वाले हॉलीवुड अभिनेता जीन-क्लाउड वान डेम के साथ हैं। मीका ने अपनी टिप्पणी में लिखा था, “आप बहुत सुंदर लग रही हैं…, वह #सुकेश से कहीं बेहतर हैं…।”
गायक ने बाद में इसे हटा दिया, मगर उससे पहले बहुत से लोग इसे पढ़ चुके थे। सुकेश के वकील अनंत मलिक द्वारा भेजे गए नोटिस में लिखा है, “आपके बयान ने हमारे क्लाइंट के चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में व्यापक सार्वजनिक चर्चा शुरू कर दी है, जिससे उन्हें मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ा है। यह स्थिति उनके मौजूदा संकट को बढ़ा रही है और लगातार मीडिया ट्रायल के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी कर रही है”। “हमारा मुवक्किल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और भारतीय फिल्म उद्योग, विभिन्न व्यावसायिक घरानों और राजनीतिक हलकों में उसकी साख है।
वह राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सद्भावना और प्रतिष्ठा रखते हैं। आप स्वयं बॉलीवुड उद्योग के सदस्य होने के नाते इस क्षेत्र में अपना नाम बनाने के लिए किए जाने वाले संघर्षों से अच्छी तरह परिचित हैं। हालांकि, आपकी टिप्पणी ने न केवल हमारे मुवक्किल की छवि खराब की है, बल्कि उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है।”
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नोटिस में कहा गया है, “आपको यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस तरह हमारे मुवक्किल को बदनाम करने और उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए आपकी ओर से यह जानबूझकर किया गया एक हताशापूर्ण कार्य है और हमारा ग्राहक इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए, आपको सूचित किया जाता है कि अपनी अपमानजनक टिप्पणी से आपने मानहानि का गंभीर आपराधिक अपराध किया है, और इसलिए अन्य बातों के अलावा, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499/500 के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।“